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इंदौर कोर्ट में अक्षयकांति बम के खिलाफ नया आवेदन:जमानत रद्द करने की मांग; कोर्ट से गैरहाजिर रहे बम…..

कांग्रेस से बीजेपी में आए अक्षय कांति बम के खिलाफ 17 साल पुराने जमीन विवाद मामले में शुक्रवार को इंदौर जिला कोर्ट में एक नया आवेदन लगाया गया है। बम पर पिछली पेशी में धारा 307 बढ़वाने वाले जमीन मालिक ने कहा कि अब बम की जमानत रद्द की जाए। मामले में आगजनी की धारा 436 बढ़वाने के संबंध में भी सुनवाई होना है। शुक्रवार दोपहर 1 बजे तक बम कोर्ट में पेश नहीं हुए। उन्होंने और उनके कांति बम ने हाजिरी माफी का आवेदन लगाया है। बता दें कि खजराना के युनूस पटेल से अक्षय और कांति का जमीन विवाद था। 2007 में इसे लेकर पथराव, बलवा आदि का मामला दर्ज कराया गया था। इसी की सुनवाई के दौरान पिछली पेशी में पिता-पुत्र के खिलाफ धारा 293, 323, 506,147,148 के अलावा धारा 307 भी बढ़ा दी गई थी।

बता दें इस केस में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी निधि नीलेश श्रीवास्तव ने आरोपियों को 10 मई को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए थे। फरियादी के धारा 161 में दिए गए बयान को आधार मानते हुए कोर्ट ने खजराना थाना प्रभारी को केस डायरी प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही धारा 428 के तहत अभियुक्तों की अभिरक्षा की अवधि का प्रमाण पत्र भी प्रकरण में संलग्न करने के लिए कहा गया है।

फरियादी के वकील मुकेश देवल के मुताबिक प्रकरण पिछले 17 साल से चल रहा है। 24 अप्रैल को मामले की सुनवाई थी। इसमें कोर्ट ने हत्या के प्रयास की धारा बढ़ाने के निदेश दिए थे। हमने आज कोर्ट में बम की जमानत निरस्त करने के लिए आवेदन लगाया है। उन्हें आज कोर्ट में पेश होना है।

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