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हनीट्रैप मामले में सुनवाई: पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पास पेन ड्राइव कैसे पहुंची… जवाब नहीं दे पाई रकळ

हिन्दुस्तान मेल, इंदौर
इंदौर के बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले में सोमवार को जिला कोर्ट में सुनवाई हुई। दोपहर 1.40 बजे सरकारी वकील और पुलिस पहुंची। रकळ के नए चीफ आदर्श कटियार के ​​​​​​कोयंबटूर में ट्रेनिंग पर होने से पूर्व सीएम कमलनाथ के पेन ड्राइव वाले बयान से जुड़ा जवाब पेश​ नहीं हो सका। अगली सुनवाई 10 फरवरी को होगी। सरकारी वकील अ​भिजीत सिंह राठौर ने कहा कि मामले में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, साथ ही नए चीफ कढर कटियार को पदभार संभाले आठ ही दिन हुए हैं। उनसे डिटेल मार्गदर्शन लेकर कमलनाथ के संबंध में जवाब पेश किया जाएगा।
दरअसल, 21 मई 2021 को पूर्व सीएम कमलनाथ ने प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कहा था कि उनके पास हनी ट्रैप मामले की सीडी और पेन ड्राइव है। इस पर कोर्ट में आपत्ति लेते हुए आरोपियों में से एक ने पूछा था कि उनके पास पेन ड्राइव और सीडी कहां से आई, किसने दी, इसका खुलासा होना चाहिए।
कमलनाथ से दोनों चीज जब्त करने के लिए एसआईटी ने नोटिस जारी किया था। इसके बाद कमलनाथ ने नया बयान दिया था कि उन्होंने सिर्फ 29 सेकेंड की क्लिप देखी है, वहीं नवंबर-2023 में एसआईटी ने अपने जवाब में कहा था कि एसआईटी चीफ विपिन माहेश्वरी रिटायर हो चुके हैं। नए चीफ बनने के बाद ही इस पर जवाब दाखिल आना था, फिलहाल टल गया है।
3 में से दो मामले में जवाब लेकर आई पुलिस- मामले में दूसरे आवेदन पर भी पुलिस को जवाब देना था। आरोपी रूपा अहिरवाल ने आवेदन किया था कि उसे उसका मोबाइल लौटाया जाए। एसआईटी के वकील अभिजीतसिंह राठौर ने बताया आरोपी रूपा का मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स साक्ष्य हैं। इसे वापस नहीं किया जा सकता।
हनी ट्रैप केस में आठ आरोपी, 6 महिलाएं- बता दें 17 सितंबर, 2019 में हनी ट्रैप मामला सामने आया था। नगर निगम इंदौर के तत्कालीन चीफ इंजीनियर हरभजन सिंह को कुछ युवतियों ने अश्लील वीडियो के नाम पर ब्लैकमेल किया था। 3 करोड़ रुपए की मांग की गई थी, इसकी पलासिया पुलिस थाने में शिकायत की थी।
पुलिस ने 6 महिलाओं समेत आठ को आरोपी बनाया। आरती, मोनिका, श्वेता (पति विजय), श्वेता (पति स्वप्निल), बरखा को गिरफ्तार कर कोर्ट ने जेल भेज दिया था। इनके अलावा गाड़ी ड्राइवर ओमप्रकाश कोरी को भी गिरफ्तार किया गया था। बाद में सभी की जमानत हो गई थी। इस केस में अभिषेक ठाकुर, रूपा भी आरोपी हैं।

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