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Author name: kplindo

खाने में थूकने पर एक लाख जुर्माना, तीन साल तक की हो सकती है जेल

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी ने खाद्य पदार्थों पर थूकने के मामले में सख्त कदम उठाया है। सरकार ने ऐसी घटनाओं को ह्यळँङ्मङ्म‘ ख्रँंह्णि का नाम देते हुए आरोपी के खिलाफ 25000 से 100000 लाख रुपर तक के जुर्माना और 3 साल तक की सजा की गाइडलाइन जारी की है। सभी पुलिस स्टेशन पर इस संबंध में कार्रवाई के लिए निर्देश जारी कर दिए हें।
बता दें… हाल ही में उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों से खाने-पीने के सामान में थूकने और पेशाब करने के मामले सामने आए थे। इंटरनेट पर ऐसी वीडियो आए दिन वायरल होती रही। यूपी सरकार ने मंगलवार को ही इस मामले में सख्त कानून बनाने का ऐलान किया है। इसके बाद उत्तराखंड सरकार ने सख्त फैसला लिया। मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी व स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धनसिंह रावत के निर्देशानुसार खाद्य संरक्षा विभाग ने इसे लेकर विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है।

पुलिस एक्ट की धारा 81 के अंतर्गत दर्ज होगा मामला
खाने में थूकने और पेशाब करने संबंधी घटनाएं अब अपराध की श्रेणी में आएंगी। इन घटनाओं को उत्तराखण्ड पुलिस एक्ट की धारा 274 इठर और उत्तराखण्ड पुलिस एक्ट की धारा 81 के अंतर्गत दर्ज करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस तरह की घटनाओं से अगर धार्मिक, मूलवंशीय या भाषायी भावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो इन मामलों को धारा 196 (1) (बी) अथवा 299 के तहत भी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

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आरआर बिजनेस पार्क…जितनी पार्किंग मंजूर हुई थी, उसकी आधी भी नहीं छोड़ी..रेरा-अनुमति जी+2 की, दुकानें बेची बी+जी+2

इंदौर को बेतरतीब पार्किंग की विकराल समस्या से निजात दिलाने के मकसद से महापौर पुष्यमित्र भार्गव के निर्देश पर नगर निगम ने बेसमेंट पार्किंग को मुक्त करने का अभियान छेड़ रखा है, वहीं साउथ तुकोगंज के आरआर बिजनेस पार्क में बेसमेंट की पार्किंग में गोदाम बना दिए हैं। नगर निगम ने कार्रवाई की थी। कुछ महीने काम रूका रहा। मौका पाते ही राजेंद्रसिंह राणा और जमनादास धमानी की जोड़ी ने फिर से काम शुरू कर दिया। मामले में स्टेडियम जोन के भवन अधिकारी और भवन निरीक्षकों की खामौशी उनकी भूमिका पर सवाल खड़े करती है।
बड़वाह निवासी राणा राजेंद्र सिंह और माहेश्वरी राणा के साउथ तुकोगंज स्थित प्लॉट नं. 16/2 पर कैसे आरआर बिजनेस पार्क का मनमाना निर्माण हो रहा है… इसका खुलासा ‘हिंदुस्तान मेल’ ने 16 अक्टूबर, 2024 को प्रकाशित समाचार में प्रमुखता से किया था। मामले में तफ्तीश करने पर पता चला कि प्रोजेक्ट रेरा अप्रवूड्‌ड है। रेरा पर सितंबर-2023 तक का रिटर्न दाखिल है, जो कि हर तीमाही में दाखिल करना होता है। अंतिम रिटर्न में बताया गया था कि कुल 41 यूनिट बनना है। इसमें से 3 बिक चुकी हैं, जबकि मौके से मिली जानकारी के अनुसार सभी दुकानें बिक चुकी हैं।
रेरा को अंधेरे में रखा…
चूंकि रेरा रजिस्ट्रेशन कराते वक्त प्रोेजेक्ट शुरू होने की तारीख 1 फरवरी, 2023 से बताई थी। 6 जून, 2023 को रेरा अप्रूव्ड हुआ। प्रोजेक्ट को 7 अगस्त, 2025 तक पूरा करना है, इसीलिए नगर निगम द्वारा प्रोजेक्ट पर तोड़फोड़ किए जाने के बावजूद दोबारा काम शुरू कर दिया गया…चोरी-छीपे, ताकि तयशुदा समय के आगे-पीछे खरीदारों को पजेशन दी जा सके।
दुकानें बी+जी+2 बेची
रेरा पर दी गई जानकारी में बताया गया है कि प्रोजेक्ट जी+2 है। मतलब इसमें नगर निगम से मिली बेसमेंट पार्किंग की बात को अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया गया है। इसके बाद भी नीचे बेसमेंट में गोदाम बनाए। बाद में उपभोक्तओं को बी+जी+2 दुकानें बेचीं।
फोन ही नहीं उठाते…
राणा राजेंद्र सिंह से उनके मोबाइल नंबर पर दो मर्तबा संपर्क करने की कोशिश की। उन्होंने फोन नहीं उठाया। लगातार दूसरे दिन तमाम प्रयास के बावजूद जमनादास धमानी से भी संपर्क नहीं हुआ।

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