उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी ने खाद्य पदार्थों पर थूकने के मामले में सख्त कदम उठाया है। सरकार ने ऐसी घटनाओं को ह्यळँङ्मङ्म‘ ख्रँंह्णि का नाम देते हुए आरोपी के खिलाफ 25000 से 100000 लाख रुपर तक के जुर्माना और 3 साल तक की सजा की गाइडलाइन जारी की है। सभी पुलिस स्टेशन पर इस संबंध में कार्रवाई के लिए निर्देश जारी कर दिए हें।
बता दें… हाल ही में उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों से खाने-पीने के सामान में थूकने और पेशाब करने के मामले सामने आए थे। इंटरनेट पर ऐसी वीडियो आए दिन वायरल होती रही। यूपी सरकार ने मंगलवार को ही इस मामले में सख्त कानून बनाने का ऐलान किया है। इसके बाद उत्तराखंड सरकार ने सख्त फैसला लिया। मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी व स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धनसिंह रावत के निर्देशानुसार खाद्य संरक्षा विभाग ने इसे लेकर विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है।
पुलिस एक्ट की धारा 81 के अंतर्गत दर्ज होगा मामला
खाने में थूकने और पेशाब करने संबंधी घटनाएं अब अपराध की श्रेणी में आएंगी। इन घटनाओं को उत्तराखण्ड पुलिस एक्ट की धारा 274 इठर और उत्तराखण्ड पुलिस एक्ट की धारा 81 के अंतर्गत दर्ज करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस तरह की घटनाओं से अगर धार्मिक, मूलवंशीय या भाषायी भावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो इन मामलों को धारा 196 (1) (बी) अथवा 299 के तहत भी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।