Hindustanmailnews

फैजल को तिरंगे को 21 बार करना होगा सेल्यूटपाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने वाले आरोपी अब सीख जाएगा देशभक्ति

21 मंगलवार तक इन शर्तों का करना होगा पालन
फैजल ने अपने किए पर पछताने का इजहार किया….

पाकिस्तान के समर्थन में नारा लगाने का आरोपी फैजल उर्फ फैजान खान मप्र हाईकोर्ट के आदेश पर जमानत के बाद जेल से बाहर आ गया है। गुरुवार सुबह उसने भोपाल के मिसरोद थाने पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उसने पुलिस से कहा कि वह अपने किए पर बेहद पछता रहा है।
थाना पुलिस को बताया कि हाई कोर्ट के आदेश के पालन में वह हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच थाने में पहुंचकर भारत माता की जय बोलेगा। इस दौरान थाने में लगे तिरंगे को 21 बार सलामी देगा। वह इसकी शुरुआत इसी महीने के अंतिम मंगलवार से करेगा। इसी शर्त के साथ हाई कोर्ट ने रायसेन जिले का मंडीदीप निवासी आरोपी फैजल उर्फ फैजान को जमानत दी थी। बता दें कि पंचर जोड़ने का काम करने वाले फैजल पर आरोप है कि उसने भोपाल के मिसरोद थाना क्षेत्र में 17 मई 2024 को पाकिस्तान के समर्थन और भारत के विरोध में नारे लगाए। इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने के बाद हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारियों ने उसकी दुकान पर पहुंचकर मारपीट की।
पुलिस ने धारा 153 बी (राष्ट्रीय एकता के खिलाफ बोलने) के तहत एफआइआर दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद से वह जेल में ही बंद था। स्थानीय अदालत से जमानत याचिका निरस्त किए जाने के बाद उसने मप्र प्रदेश हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। बुधवार को सुनवाई में हाई कोर्ट ने उसे विशिष्ट शर्त के साथ जमानत दी है। आरोपी को प्रत्येक माह के पहले और चौथे मंगलवार को थाने में सुबह 10 से 12 बजे के बीच उपस्थिति दर्ज कराकर भारत माता की जय बोलते हुए तिरंगे को 21 बार सलामी देनी होगी। उसको ऐसा 21 मंगलवार तक करना होगा।
हाईकोर्ट के आदेश का कराएंगे पालन
मिसरोद थाना प्रभारी मनीष भदौरिया ने बताया कि आरोपी से हाईकोर्ट के आदेश के पालन की शुरूआत इसी माह के चौथे मंगलवार से की कराई जाएगी।

Scroll to Top
Verified by MonsterInsights