प्रदेश की ट्रेजरी में गुरुवार से ठेकेदारों के भुगतान संबंधी बिल नहीं लगेंगे। सिर्फ उन्हीं बिलों को सरकार मंजूरी देगी, जिसे वित्त विभाग ने 27 मार्च के बाद भुगतान के लिए स्वीकृति दी है। वित्त वर्ष के अंतिम सप्ताह में ट्रेजरी पर लोड कम रखने के लिए सरकार ने यह फैसला किया है। इसको लेकर सभी कोषालय अधिकारियों से कहा गया है कि वेतन और अन्य महत्वपूर्ण ट्रेजरी बिलों के अलावा कोई अन्य बिल कोषालय में 27 मार्च के बाद नहीं लगाए जाएंगे। इस दौरान कोषालय अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वे ई-फाइल जनरेट करके उसे अपलोड करने व निराकरण करने का काम करेंगे।
आयुक्त कोष और लेखा ज्ञानेश्वर पाटिल द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 27 मार्च के बाद केवल वेतन, मेडिकल, विद्युत, टेलीफोन बिल, पेंशन तथा वेतन एरियर्स के बिल ही स्वीकार किए जाएंगे। नियमित शासकीय सेवकों के साथ-साथ मानसेवी वेतन, मानदेय, मजदूरी वेतन, आंगनवाड़ी, कोटवार, होमगार्ड्स आदि के वेतन इसमें शामिल हैं, जिनका भुगतान बैंक खाते के माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि पहले से कोषालय में पेश ऐसे बिल, जो आपत्ति निराकरण के बाद आते हैं, वे 27 मार्च के बाद भी स्वीकार किए जाएंगे।
इन बिलों को मिलेगी मंजूरी
ल्ल पूंजीगत व्यय से संबंधित बिल तथा केन्द्रीय योजनाओं से संबंधित बिल भी स्वीकार किए जाएंगे।
ल्ल आयुक्त ने कहा है कि सभी प्रकार की स्कॉलरशिप, स्टाइपेंड देयक एक्स ग्रेसिया और जीएसटी रिफंड के बिल भी स्वीकार किए जाएंगे।
ल्ल निवेश, ऋण अदायगी, ऋण तथा अग्रिम, एन्युटी मूल्य, अंतर लेखा अंतरण के बिल भी स्वीकार किए जाएंगे।
ल्ल आयुक्त ने कहा है कि 30 मार्च और 31 मार्च को शासकीय अवकाश होने के कारण बिलों के स्वीकार करने में सख्ती रहेगी।
ल्ल 30 मार्च को रात 12 बजे के बाद सिर्फ ऐसे बिल स्वीकार होंगे, जो 27 मार्च के बाद प्रस्तुत किए गए हैं।
ल्ल केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं, केंद्र प्रवर्तित योजनाओं और 15वें वित्त आयोग से संबंधित ऐसे बिल, जिनकी आहरण की स्वीकृति 27 मार्च के बाद तय की गई है, वे भी स्वीकार किए जाएंगे।
ल्ल पूंजीगत व्यय से संबंधित बिल और आयुक्त कोष एवं लेखा की विशेष अनुमति से जारी किए गए बिल ही स्वीकार होंगे।