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महंगाई से परेशान उपभोक्ता की जेब पर पड़ेगा अतिरिक्त भारसुबह 6 से नौ और शाम पांच से रात 10 तक बिजली खपत पर लगेगा 20 फीसदी सरचार्ज

प्रदेश में अब पीक आवर्स में सुबह 6 से नौ बजे तक और शाम पांच से रात 10 बजे तक बिजली खपत पर 20 प्रतिशत सरचार्ज लगेगा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की दरों में 0.07 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। इस वृद्धि में निम्न दाब घरेलू, गैर घरेलू, औद्योगिक और कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं के साथ उच्च दाब विद्युत उपभोक्ताओं की विद्युत दरों में बढ़ोतरी नहीं हुई है। नियामक आयोग का यह आदेश 6 मार्च से लागू हो गया है।
आयोग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि वि‍गत वर्ष की भांति उपभोक्‍ताओं को मीटर रेंट अथवा मीटरिंग चार्ज नहीं लगेंगे। निम्नदाब घरेलू, गैर घरेलू, औद्योगिक और कृषि उपभोक्ताओं के न्यूनतम प्रभार समाप्त किये गये हैं। आयोग द्वारा कहा गया है कि सरकार प्रदेश के किसानों के हित में निरंतर कार्य कर रही है। इसके अंतर्गत एमपी विद्युत नियामक आयोग द्वारा 6 मार्च को जारी विद्युत दरों के अनुसार तीन हॉर्स पॉवर, पॉच हॉर्स पॉवर एवं 10 हॉर्स पावर के कृषि‍ उपभोक्‍ताओं को साल भर में 29533 रुपए, 52676 रुपए एवं 111667 रुपए का बिल आता है जबकि राज्‍य शासन द्वारा कृषि पंपो पर वर्तमान में लागू सब्सिडी के अनुसार किसानों को मात्र 750 रुपए प्रति हॉर्स पॉवर प्रति वर्ष देना होता है यानी इस श्रेणी के उपभोक्‍ताओं को 2250 रुपए, 3750 रुपए एवं 7500 रुपए का ही भुगतान करना होगा।
किसानों को ऐसे मिल रहा सब्सिडी का लाभ- सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार कृषि‍ उपभोक्‍ताओं को विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी दरों पर सब्सिडी स्वीकृत की जाती है जिसके अनुसार उपभोक्‍ता द्वारा दी जाने वाली राशि‍ 750 रुपए प्रति हॉर्स पॉवर एवं आयोग द्वारा जारी दरों का अंतर सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इस तरह सब्सिडी देने पर शासन प्रत्‍येक 3 हॉर्स पावर पम्‍प के लिए कुल 27283 रुपए, 5 हॉर्सपावर पम्‍प के लिए 48926 रुपए और 10 हॉर्स पावर पम्‍प के लिए 104167 रुपए का भुगतान सब्सिडी के रूप में वहन करता है। कृषि‍ उपभोक्‍ताओं को नियामक आयोग द्वारा जारी दरों की मात्र लगभग 7 प्रतिशत राशि‍ ही जमा करना होती है।

यहां भी सरकार दे रही सब्सिडी
शासन द्वारा विगत वित्तीय वर्ष के दौरान कृषि‍ श्रेणी के उपभोक्‍ताओं के अलावा 150 यूनिट प्रति माह तक मासिक खपत वाले घरेलू उपभोक्‍ताओं से प्रथम 100 यूनिट पर मात्र 100 रुपए का ही भुगतान जमा कराता है जबकि 100 यूनिट खपत पर शहर के हर घरेलू उपभोक्‍ता की तरफ से सरकार सब्सिडी के रूप में लगभग 542 रुपए का भुगतान सरकार करती है।
घरेलू उपभोक्‍ताओं को 100 यूनिट तक के बिल पर पूर्व के भांति अटल गृह ज्‍योति योजना के तहत मात्र रुपये 100 रुपए का ही भुगतान करना है। ऐसे घरेलू उपभोक्‍ता जिनको सरकार सब्सिडी प्रदान कर रही है उनकी संख्‍या पूरे प्रदेश में लगभग 1 करोड़ 8 लाख है, जबकि प्रदेश में कुल लगभग 35 लाख कृषि‍ उपभोक्‍ता हैं जो सब्सिडी का लाभ प्राप्‍त कर रहे हैं।
ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के लिए भी बिजली महंगी
ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के लिए भी बिजली महंगी पड़ेगी। अभी इनकी दरें 6.79 रु. प्रति यूनिट थी। अब यह बढ़कर 6.90 रु. प्रति यूनिट हो जाएगी। 112 किलोवाट लोड से ऊपर की क्षमता वाले स्टेशन को फायदा होगा।

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