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आत्महत्या के आरोपी पुलिसकर्मी की अग्रिम जमानत सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज

हिन्दुस्तान मेल, इंदौर
मोबाइल व्यापारी की आत्महत्या मामले में आरोपी बनाए गए कांस्टेबल प्रशांत सिंह परिहार की अग्रिम जमानत अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दी। वहीं आरोपी कांस्टेबल को सरेंडर करने के भी आदेश दिए। अग्रिम जमानत पर पीड़ित परिवार की ओर से अधिवक्ता गगन बजाड़ ने आपत्ति ली थी।
मोबाइल व्यापारी राजीव शर्मा को कांस्टेबल परिहार, नर्मदाबाई आदि द्वारा ब्लैकमेल किया जा रहा था। उसे जेल भी भिजवा दिया था। जेल से बाहर आने पर भी तंग किया जा रहा था। इससे दुखी होकर राजीव ने जून 2023 में आत्महत्या कर ली थी। भंवरकुआं पुलिस ने केस दर्ज किया था। हद इतनी कि पुलिस ने अब तक एक भी गिरफ्तारी नहीं की। गायब हुए कांस्टेबल प्रशांत सिंह को भी पकड़ने के प्रयास नहीं किए, जबकि उसके द्वारा जिला कोर्ट, हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी लगाई जाती रही, लेकिन पुलिस को नजर नहीं आया। अब उसे जांच एजेंसी के समक्ष सरेंडर करने के निर्देश दिए थे।

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