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न्यू ईयर पर शराब के लेने होंगे अस्थाई लाइसेंस

हिन्दुस्तान मेल, भोपाल
प्रदेश 2023 को विदा कर नए साल के स्वागत के लिए तैयार है और राजधानी भोपाल में इस बार जश्न में किसी भी प्रकार की रोक नहीं रहेगी लेकिन किसी भी प्रकार की कार्यवाई से बचने के लिए शराब पार्टी का अस्थाई लाइसेंस लेना होगा साथ ही लाउड स्पीकर के नियमों का पालन करना जरूरी होगा तथा शहर के बार रात 12 बजे तक ही खुले रह सकेंगे। नए साल के जश्न के रंग में भंग न डले इसीलिए आबकारी विभाग को भी मुश्तेदी के साथ निगरानी करने के आदेश दिए गए हैं साथ ही रेस्टोरेंट और होटलों में शराब नहीं परोसी जाएगी। आबकारी विभाग द्वारा अलग अलग टीमें बना कर विशेष निगरानी की जाएगी।
नए साल के जश्न में तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाने पर पाबंदी
शहर में नए साल के जश्न में लाउड स्पीकर बजाने को लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। शहर के रहवासी इलाकों में लाउड स्पीकरों द्वारा तेज आवाज में गाने बजाने पर पाबंदी रहेगी साथ ही लाउड स्पीकरों की आवाज को तय सीमा भी 40 से 50 डेसिबल तक ही सीमित रहेगी।
आदेश के उलंघन पर पड़ सकते हैं लेने के देने
शहर में नए साल के जश्न के दौरान आम जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो इसके लिए प्रशासन द्वारा सख्त निर्देश जारी किए गए हैं।भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तथा आदेश जारी किए हैं जिसके उलंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
निगरानी रखने के लिए अलग अलग टीमों का गठन
नए साल के जश्न मनाने वालों पर नजर रखने के लिए अलग अलग टीमों का गठन किया गया है। यह टीमें अलग अलग होटलों, रेस्टोरेंट और बार में निगरानी रखेंगी साथ ही शहर में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए जारी आदेश का उलंघन करने वालो पर भी सख्त कार्रवाई करेगी।

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