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ज्यादा दिन नहीं चला बंटी-बबली का झूठ, पति-पत्नी को जेल भेजा

एक व्यापारी को दबाव देकर प्रेम जाल में फंसाकर लाखों रुपए व लाखों के गहने ऐंठने के बाद दुष्कर्म सहित दो केस दर्ज करवाने वाली ब्लैकमेलर महिला को पुलिस ने कुछ दिन पहले गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। महिला के गिरफ्तार होने के बाद पुलिस को कई और सबूत हाथ लगे। महिला के पास से पुलिस ने कुछ ज्वेलरी व एक मोबाइल फोन जब्त किया था, जिसमें पुलिस को कई सबूत मिले। पुलिस ने जब एकता का बैंक स्टेटमेंट निकाला तो पता चला कि जो पैसा उसने व्यापारी से ब्लैकमेल कर हासिल किया था, वह पैसा वह अपने पति के अकाउंट में ट्रांसफर करती रही। यही नहीं, पति-पत्नी ने व्यापारी को फंसाने के लिए कुटुंब न्यायालय में झूठा शपथ-पत्र व झूठे बयान दिए और सिर्फ दो माह में कुटुंब न्यायालय से तलाक हासिल कर लिया।
2022 से कर रही थी ब्लैकमेल : महिला 3 अक्टूबर, 2022 की रात 11:55 पर अपना घर छोड़ व्यापारी के पास रहने आ गई और ब्लैकमेल कर रही थी कि अगर उसने उसे नहीं रखा तो वह उसे झूठे बलात्कार के केस में फंसा देगी। व्यापारी ने महिला के दबाव में उसे रहने के लिए घर दिलाया। महिला के पति ने 4 अक्टूबर, 2022 को लसूड़िया थाने में अपनी पत्नी की गुमशुदगी दर्ज की थी, वहीं 10 दिन बाद दोनों कुटुंब न्यायालय में यानि 14 अक्टूबर, 2022 को तलाक का आवेदन देते हैं, जिसमें वह दोनों यह कहते हैं कि वह दोनों पति-पत्नी 1 जनवरी, 2020 से अलग-अलग पृथक-पृथक निवास कर रहे हैं, जबकि उनको अलग हुए मात्र 10 दिन हुए थे। कुटुंब न्यायालय ने भी उन झूठे शपथ-पत्र व झूठे बयान के आधार पर मात्र दो माह में उन्हें तलाक दे दिया, जबकि म्युचुअल डायवोर्स के लिए भी कम-से-कम पति-पत्नी को 6 महीने अलग-अलग रहना अनिवार्य है।
एक करोड़ से ज्यादा के बंगले और गाड़ी पर नजर: महिला व्यापारी पर जो उसका एक करोड़ 10 लाख का मकान था, वह उसे अपने नाम करवाने का दबाव बना रही थी। जिस वक्त महिला ने व्यापारी पर बलात्कार का केस दर्ज कराया, उस दिन महिला शादीशुदा थी, उसका तलाक नहीं हुआ था। पूरा खेल चल रहा था। एक करोड़ के मकान व 30 लाख की एक्सयूवी 700 के लिए महिला व्यापारी पर लगातार दबाव बना रही थी। जब व्यापारी परेशान हो गया, तब उसने 5 दिसंबर, 2022 को लसूड़िया थाने में महिला की ब्लैकमेलिंग की शिकायत कर दी। जब उसे पता चला तो व्यापारी पर बलात्कार का आरोप लगा दिया। अब पुलिस ने महिला के पति अजय राजपूत को भी धारा 384, 389, 506, 120 बी में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

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