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आजम खान, पत्नी और बेटे को 7-7 साल की सजा

रामपुर। अब्दुल्ला के फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में सपा नेता आजम खान, पत्नी तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला को 7-7 साल की सजा सुनाई है। अब्दुल्ला के दो बर्थ सर्टिफिकेट मामले में आजम फैमिली को रामपुर की स्पेशल टढ/टछअ कोर्ट ने बुधवार को दोषी करार दिया। अभी तक यह तीनों इस मामले में जमानत पर थे। कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद जमानत पत्र जब्त कर लिए हैं। तीनों को कोर्ट में ही हिरासत में ले लिया गया। पुलिस की गाड़ी से तीनों को रामपुर जेल लाया गया। जेल जाने से पहले आजम ने कहा, इंसाफ और फैसले में फर्क होता है। आज फैसला हुआ है। हम लोग फैसले के खिलाफ जाने के लिए विचार करेंगे। हमारे वकील लोग विचार करेंगे। इस फैसले के बारे में कल से पूरे शहर को मालूम था कि कितनी सजा होनी है। हम लोगों को आज पता चला है।

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