नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जांच एजेंसियों ईडी-सीबीआई से पूछा कि दिल्ली शराब नीति केस में मनीष सिसोदिया पर आरोप कब तय होंगे। आप उन्हें अनिश्चितकाल के लिए हिरासत में नहीं रख सकते। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। बेंच ने जांच एजेंसियों की तरफ से पेश एडीशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से पूछा- एक बार किसी केस में चार्जशीट दायर हो जाने के बाद, आरोपों पर बहस तुरंत शुरू होनी चाहिए। निचली अदालत में सिसोदिया के खिलाफ आरोपों पर बहस कब शुरू होगी। एएसजी राजू ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सिसोदिया के खिलाफ केस सीआरपीसी की धारा 207 (आरोपी को दस्तावेजों की आपूर्ति) के फेज में है। उसके बाद आरोप पर बहस शुरू होगी। इस पर जस्टिस खन्ना ने पूछा, आरोप पर बहस अभी तक क्यों शुरू नहीं हुई है और कब शुरू होगी? हमें मंगलवार तक बताएं। सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई आज फिर होगी।