हिन्दुस्तान मेल, भोपाल। प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह को संपत्ति कर वसूली के लिए नगर निगम गलत पते पर ही नोटिस भेजता रहा। कई बार नोटिस भेजे जाने के बाद भी वह तामील नहीं हुआ तो नगर निगम के किसी सलमान भाई ने मंत्री के मोबाइल नंबर पर बिल भेज दिया। मंत्री ने इस कार्रवाई को हाई कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट ने आदेश दिए कि याचिकाकर्ता शाह नगर निगम के समक्ष अपनी बात रखें। नगर निगम इस प्रेजेंटेशन पर निर्णय ले, तब तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं करे। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की खंडपीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई। मंत्री की ओर से अधिवक्ता दक्ष पालोदा, शाश्वत सेठ, परितोष सेठ, यश पालोद ने पैरवी की। याचिका में उल्लेख किया कि मूलत: खंडवा जिले के रहने वाले मंत्री की इंदौर में भी संपत्ति है। संपत्तिकर वसूली के लिए नगर निगम ने जितने भी नोटिस जारी किए, वह सही पते पर ही नहीं भेजे गए। विगत 26 मार्च 2023 को आखिरी नोटिस भेजा गया, जिसमें कहा गया कि टैक्स नहीं भरने पर संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी।