बिना एनओसी अवैध पर वैध का ठप्पा, नगर
निगम के आदेश के बाद स्थिति स्पष्ट……………
हिन्दुस्तान मेल, इंदौर
सरकार द्वारा इंदौर की 297 अवैध कॉलोनियों को वैध करने की चल रही प्रोसेस के बीच अब नगर निगम के उस आदेश को लेकर भी स्थिति स्पष्ट हो गई है, जिसमें उसने रजिस्ट्री करवाने के पहले निगम की एनओसी की अनिवार्यता को लेकर डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को पत्र लिखा था। सीनियर डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार दीपक कुमार शर्मा ने पिछले दिनों इसे लेकर निगम के इस पत्र के जवाब में एक पत्र निगम को लिखा था। इसमें बताया गया है कि नियमानुसार सब रजिस्ट्रार को रजिस्ट्री के लिए जरूरी दस्तावेज के अलावा एनओसी या प्रमाण-पत्र मांगने का अधिकार नहीं है। नियम-35 में बताए कारण के अलावा कोई अन्य आधार लेकर रजिस्ट्री रोकी नहीं जा सकती। रजिस्ट्रार ने स्पष्ट किया कि अवैध से वैध की जा चुकी कॉलोनियों की रजिस्ट्रियां होंगी।
अवैध से वैध की गई कॉलोनियों में रजिस्ट्री, पुराने निर्माण, कमर्शियल भवन, नए आवासीय व कमर्शियल भवन निर्माण की अनुमति आदि को लेकर निगम के रिटायर्ड सिटी इंजीनियर एनएस तोमर ने कई सवालों का समाधान किया है।