Hindustanmailnews

तीसरे चरण में तीन दिन और होगी भोपाल मास्टर प्लान पर सुनवाई

हिन्दुस्तान मेल, भोपाल
भोपाल मास्टर प्लान-2031 में आई आपत्तियों की सुनवाई के तीसरे चरण की सोमवार से शुरुआत हो गई, जो 25 अगस्त तक चलेगी। भौंरी, भैंसाखेड़ी, लालघाटी, काजीपुरा, संत हिरदाराम नगर, रायसेन रोड, अशोक विहार कॉलोनी, बीडीए कॉलोनी कोहेफिजा, ईदगाह हिल्स, जमोनियाछीर समेत कई इलाकों की आपत्तियों पर आज सुनवाई हुई। मास्टर प्लान को लेकर कुल 3005 आपत्तियां आई हैं। इनकी सुनवाई नगरीय विकास एवं आवास विभाग के उप सचिव केवीएस चौधरी कोलसानी कर रहे हैं। मास्टर प्लान को लेकर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा सवाल भी उठा चुके हैं।
इन आपत्तियों पर सुनवाई – भैंसाखेड़ी में वर्ष 2005 के मास्टर प्लान में जो जमीन कृषि भूमि थी, वह इस मास्टर प्लान में बड़ा तालाब के कैचमेंट एरिया में होना प्रस्तावित की गई है। इसे लेकर आपत्ति ली गई है और जमीन को कृषि भूमि ही रहने देने की बात कही गई। इस तरह की कई आपत्तियां आई हैं। इनकी सुनवाई शाम तक चली।
2 जून को जारी हुआ था ड्राफ्ट- भोपाल के मास्टर प्लान का ड्राफ्ट 2 जून को सरकार ने जारी कर दिया था। ड्राफ्ट जारी होने के 30 दिन के अंतर कुल 3005 आपत्ति और सुझाव मिले हैं। इनकी सुनवाई छह चरणों में होगी। प्रथम चरण में 9 से 11 अगस्त तक और द्वितीय चरण में 16 से 18 अगस्त तक सुनवाई पूरी हो चुकी है, जबकि तीसरे चरण की सुनवाई 21 से 25 अगस्त तक चलेगी। चतुर्थ चरण में 28 से 29 अगस्त तक, पांचवें चरण में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक और छठवें व अंतिम चरण में 4 से 5 सितंबर तक सुनवाई की जाएगी।

चैट रूम भी बनाए
आॅनलाइन सुनवाई के दौरान कई आपत्तिकर्तओं को कनेक्ट होने में परेशानी हो रही है। इसलिए संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल, राज्य नगर नियोजन संस्थान में 9 चेट रूम तैयार किए हैं। कई आपत्तिकर्ता चेट रूम में पहुंचकर अपनी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं।
एक बार और मिलेगा मौका
अफसरों का कहना है कि आपत्ति एवं सुझाव देने वाले व्यक्तियों को उनके द्वारा प्रस्तुत आपत्ति में उल्लेखित पते पर पत्र के जरिए भी सूचना भेजी गई है। साथ ही व्हाट्सएप मैसेज और ई-मेल से भी सूचना दी गई है। सुनवाई के लिए पूरी सूची, लिंक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ने की प्रक्रिया को भी प्रकाशित किया गया है। ऐसे आपत्तिकर्ता जिन्हें सुनवाई की सूचना प्राप्त नहीं हुई हो, वह संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश में स्थापित सहायता केंद्र से सुनवाई की सूचना संबंधी पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

Scroll to Top
Verified by MonsterInsights